स्वास्थ्य: भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण की लिखित माफी मांगने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया है कि पतंजलि के 14 उत्पादों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ये उत्पाद बाजार में नहीं मिलेंगे। और ना ही इनको बनाया जा सकेगा। इन प्रतिबंधित उत्पादों में श्ववासारी गोल्ड, श्वसारी वटी, ब्रोंकोम, श्वसारी प्रवाही, श्वसारी अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप का नाम शामिल है।