Agriculture Machinery on Subsidy: उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर 50-80% तक सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया। देश के किसानों की आय बढ़े इसके लिए सरकार समय समय पर किसानों के लिए योजनाएं लाती रहती है। इसमें सबसे प्रमुख है किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र के साथ साथ कस्टम हायरिंग केंद्र और फार्म मशीनरी बैंक अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगें गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 23 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40% तथा फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80% का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान परिवार (पति तथा पत्नी में कोई एक) को वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो यंत्रों हेतु ही अनुदान मिलेगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान नहीं मिलेगा।
आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन होते हैं तो विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी में चयनित ना होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसमें किसानों को 10,001 रुपये से 1,00,000 तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 2,500/- रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। वहीं 1,00,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों को 5,000/- रुपये की धन राशि जमा करनी होगी।
ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। किसान निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंटरी में से किसी से भी खरीद सकते हैं। इच्छुक किसान जो कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे 23 अक्टूबर 2024 तक agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।